ट्रेन में रोजाना करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. कई बार लगेज चोरी हो जाने पर यात्री परेशान हो जाते हैं. चोरी हुए सामान पर रेलवे मुआवजा देता है. ऐसे में रेलवे के नियमों को जान लेना चाहिए.
ट्रेन में सफर के दौरान हमेशा सतर्क रहना चाहिए. बावजूद अगर ट्रेन से यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए.
जीआरपी में शिकायत के बाद रेलवे चोरी हुए सामान की कीमत की गणना के अनुसार ही मुआवजा देती है.
ट्रेन से सामान चोरी होने पर नियम है कि रेलवे चोरी हुए सामान की कीमत की गणना करे. फिर यात्री को मुआवजा दे.
अगर सामान ट्रेन से चोरी हो गया है तो उसे सबसे पहले रेलवे के अधिकारी से इस बात की शिकायत करनी चाहिए.
यात्री को रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए.
इसके बाद अगर यात्री अपना सफर पूरा करना चाहता है तो वह अपनी यात्रा पूरा कर सकता है. चोरी हुए सामान की रेलवे भरपाई कर देगा.
हालांकि, ट्रेन में यात्रा के दौरान लगेज की फीस देकर सामान की बुकिंग होनी चाहिए. बुकिंग सामान पर ही रेलवे मुआवजा देता है.