यूपी में आर्थिक रुप से कमजोर परिवार की लड़कियों की शादी के लिए इस योजना का शुभारंम्भ किया गया है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए वर का उम्र 21 साल से ज्यादा और वधु का उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए.
इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां यह लाभ ले सकती है.
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की कन्याओं को 51 हजार रुपये की धनराशि प्रदान किया जा रहा है.
इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य व पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों ले सकती है.
इस योजना को लागू करने के पीछे का मकसद लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने का है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों के पास जाति प्रमाण प्रत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदनक का पहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आवेदक का शादी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरुरी है.