पिछले दिनों कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन चर्चा में रही. वजह कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की साजिश की रची गई. बहुत कम लोगों को पता है कि ट्रेन में पथराव करना या रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाना कानूनन अपराध है. इसके लिए बकायदे सजा का प्रावधान है.
अब मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर जाने-अनजाने में रेल पटरियों पर कोई सामान छूट जाए तो क्या होगा?.
रेलवे के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर पथराव करते पकड़ा जाता है तो सजा का प्रावधान है.
रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन पर पथराव का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है.
द रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 153 और 154 में इसे लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं.
इसके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से सुरक्षा में खतरा पैदा करता है तो उसे जेल की सजा है.
द रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 153 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति किसी जानबूझकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है तो उसे पांच साल की सजा हो सकती है.
हालांकि, अगर आप कोई सामान रेलवे स्टेशन या चलती ट्रेन में भूल गए हैं तो वह मिल सकता है.
अगर रेलवे को आपका खोया सामान मिलता है, तो कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है.
इसके बाद यात्री को बुलाकर जरूरी दस्तावेज देखने के बाद सामान वापस दे दिया जाता है.
कोई महंगा सामान छूटता है तो उसे वापस मिलने पर रेलवे उसे स्टेशन पर 24 घंटे ही रखता है.
इसके बाद इसे जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है. बाद में यह यात्री को वापस कर दिया जाता है.