रेल पटरियों पर जाने-अनजाने सामान छोड़ने पर कितनी जेल और जुर्माना

Amitesh Pandey
Sep 13, 2024

Railway Rules

पिछले दिनों कालिंदी एक्‍सप्रेस ट्रेन चर्चा में रही. वजह कानपुर में कालिंदी एक्‍सप्रेस ट्रेन को पलटाने की साजिश की रची गई. बहुत कम लोगों को पता है कि ट्रेन में पथराव करना या रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाना कानूनन अपराध है. इसके लिए बकायदे सजा का प्रावधान है.

जाने अनजाने में न करें ये गलती

अब मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर जाने-अनजाने में रेल पटरियों पर कोई सामान छूट जाए तो क्‍या होगा?.

पथराव करने पर सजा

रेलवे के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर पथराव करते पकड़ा जाता है तो सजा का प्रावधान है.

एक से पांच साल की सजा

रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन पर पथराव का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है.

क्‍या है सजा का प्रावधान

द रेलवे एक्‍ट 1989 के सेक्शन 153 और 154 में इसे लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं.

जेल हो सकती है

इसके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से सुरक्षा में खतरा पैदा करता है तो उसे जेल की सजा है.

रेलवे के नियम

द रेलवे एक्‍ट 1989 सेक्‍शन 153 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति किसी जानबूझकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है तो उसे पांच साल की सजा हो सकती है.

सामान भूल जाएं तो

हालांकि, अगर आप कोई सामान रेलवे स्‍टेशन या चलती ट्रेन में भूल गए हैं तो वह मिल सकता है.

खोया सामान कैसे पाएं

अगर रेलवे को आपका खोया सामान मिलता है, तो कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है.

दस्‍तावेज

इसके बाद यात्री को बुलाकर जरूरी दस्तावेज देखने के बाद सामान वापस दे दिया जाता है.

महंगा सामान छूटने पर

कोई महंगा सामान छूटता है तो उसे वापस मिलने पर रेलवे उसे स्टेशन पर 24 घंटे ही रखता है.

जोनल ऑफ‍िस

इसके बाद इसे जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है. बाद में यह यात्री को वापस कर दिया जाता है.

VIEW ALL

Read Next Story