अगर आप भी अपना सिम कार्ड बदलना या किसी पोर्ट कराना चाहते है. तो ये नियम जान लीजिए.
अब सिम कार्ड को बदलना या पोर्ट कराना TRAI के अनुसार ही तय होगा.
पहले जान लेते है क्या है ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) का नया नियम
इस नियम के अनुसार अगर पिछले 7 दिनों में अपने फिजिकल सिम कार्ड को रिप्लेस किया है, तो वे दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर पर स्विच नहीं कर पाएंगे.
सिम के खराब होने या चोरी हो जाने पर अगर आप नया फिजिकल सिम लेते हैं, तो आप उस नंबर को अगले सात दिनों तक नए ऑपरेटर पर पोर्ट नहीं कर सकेंगे.
ट्राई नए नियम को सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए लाया है. साथ ही यह नियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा.
ट्राई ने बताया कि आमतौर पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के दौरान होने वाले फ्रॉड्स की शिकायतें सबसे ज्यादा आती है.
नए नियम में ध्यान रखने की बात ये है कि यूजर 90 दिन में केवल एक बार ही अपने नंबर को पोर्ट कर सकते है.