ऑनलाइन पेमेंट में कर बैठे हैं गलती, ये तरीका वापस दिला देगा पैसे

Shailjakant Mishra
Jun 13, 2024

यूपीआई

चाय की टपरी से लेकर हर जगह अब यूपीआई से लोग चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं.

UPI गलत पेमेंट

कभी-कभी गलती के चलते पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है. फिर लगता है कि यह पैसा वापस आएगा या नहीं.

अगर आपका भी यूपीआई के जरिए गलत जगह पेमेंट हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं.

ये टिप्स आएंगे काम

कुछ टिप्स को अपनाकर इसे वापस पाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

क्या करें

आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें.

टोल फ्री नंबर पर शिकायत

यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा भेजने पर आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ये भी है ऑप्शन

एनसीपीआई पोर्टल https://www.npci.org.in पर जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां आपको “What We do” पर क्लिक करना होगा.

क्या करना होगा

कम्प्लेन्ट सेक्शन में ट्रांजैक्शन की डिटेल दर्ज करें. 'issue' को ‘Incorrectly transferred to the wrong UPI address’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और वैलिड डॉक्यूमेंट अटैच करें.

यहां ले सकते हैं मदद

30 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप बैंक लोकपाल की भी सहायता ले सकते हैं.

तीन दिन में शिकायत

लेकिन ध्यान रहे आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं.

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