चाय की टपरी से लेकर हर जगह अब यूपीआई से लोग चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं.
कभी-कभी गलती के चलते पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है. फिर लगता है कि यह पैसा वापस आएगा या नहीं.
अगर आपका भी यूपीआई के जरिए गलत जगह पेमेंट हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं.
कुछ टिप्स को अपनाकर इसे वापस पाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.
आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें.
यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा भेजने पर आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
एनसीपीआई पोर्टल https://www.npci.org.in पर जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां आपको “What We do” पर क्लिक करना होगा.
कम्प्लेन्ट सेक्शन में ट्रांजैक्शन की डिटेल दर्ज करें. 'issue' को ‘Incorrectly transferred to the wrong UPI address’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और वैलिड डॉक्यूमेंट अटैच करें.
30 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप बैंक लोकपाल की भी सहायता ले सकते हैं.
लेकिन ध्यान रहे आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं.