उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दो तरह की योजनाएं चला रही है.
पहली योजना के तहत सरकार ने बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपए देने का फैसला किया है
दूसरी योजना के अनुसार सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत 2 हजार रुपए हर महीने दिए जाएगें
ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में हैं, माता- पिता के बीच तलाक हो चुका है. इस योजना का लाभ उठा पाएंगे
बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा
एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को योजना के तहत शैक्षिक और आर्थिक लाभ दिया जाएगा
बालिग होने तक परिवार की पूरी मदद करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार योजना के तहत
अनाथ हुए बच्चे की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उस बच्चे को 23 साल की उम्र पूरी होने तक या ग्रेजुएशन पूरा होने तक इस योजना का लाभ मिलेगा
इसके अलावा नीट, क्लैट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की या राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में सफल बच्चे भी इस योजना का लाभ पाएंगे
UP Cabinet में इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता या पिता में से एक या फिर दोनों की मौत मार्च 2020 के बाद हुई है.