भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. सफर के दौरान यात्री अपने साथ क्या-क्या ले जा सकता है, रेलवे ने इसके लिए नियम बना रखा है.
भारतीय रेलवे के मुताबिक, ट्रेन में वैसे तो लगभग कोई भी सामान लेकर चलने की अनुमति है, लेकिन कुछ चीजे हैं जिनको ले जाने की मनाही है.
स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब ले जाने का प्रतिबंध है.
इसके अलावा बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनसे यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है.
रेलवे के अनुसार 20 किलोग्राम तक घी यात्री साथ ले जा सकते हैं, लेकिन घी टीन के डिब्बे में अच्छी तरह से पैक होना चाहिए.
अगर इन प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर कोई यात्रा करता है तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.
बता दें कि कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक वजन ले जा सकता है. वहीं, एसी सेकंड क्लास में 50 किलो वजन साथ ले जा सकता है.
एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 40 किलो वजन लेकर यात्रा कर सकते हैं. इसके ऊपर वजन का सामान ले जाने पर रेलवे शुल्क वसूलता है.