शिक्षा और सुरक्षित वातावरण हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है.
आइए मिलकर देश से बाल मजदूरी को खत्म करते है.
14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी जोखिमपूर्ण रोजगार जैसे कारखाने या खान में काम करवाने को बाल मजदूरी या बाल श्रम कहते है.
बच्चों से बाल मजदूरी करवाने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था है जिस कारण गरीब बच्चों को माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती है.
बच्चों से बाल मजदूरी करवाने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था है जिस कारण गरीब बच्चों को माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती है.
संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है.
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की.
बाल मजदूरी करवाने पर एक से छह महीने के बीच जेल की सजा और/या 20,000 से 50,000 के बीच जुर्माना हो सकता है.
हर वर्ष 12 जून को देश में बाल मजदूरी जैसे गंभीर मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है.
इस लेख में दी गई सूचना सामान्य जानकारी पर आधारित है. Zeenews इसकी पुष्टी नही करता.