ट्रेन छूट जाने पर भी बर्बाद नहीं होता टिकट, अपनाएं ये तरीका

MD Altaf Ali
Oct 09, 2024


कई बार स्टेशन पहुंचने में लोगों को देरी हो जाती है, जिससे उनकी ट्रेन छूट जाती है.


ऐसे में लोग मान लेते हैं कि उनका कंफर्म टिकट बर्बाद हो गया और पैसे भी सारे चले गए.


लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों की इस परेशानी के बारे में भारतीय रेलवे हमेशा सोचती रहती है.

जेनरल टिकट
रेलवे नियम के अनुसार अगर आपके पास जेनरल का टिकट है तो उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में आराम से सफर कर सकते हैं.

जेनरल टिकट
लेकिन अगर आप जेनरल टिकट से राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसे ट्रेनों में सफर करते हैं तो आपको फाइन लग सकता है.


अगर आपके पास रिजर्वेशन वाला टिकट है, तो फिर आपकी ट्रेन मिस होने पर आप किसी दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं

फाइन
दूसरी ट्रेन में सफर करने पर अगर आपको टीटीई ने पकड़ लिया तो आपको बेटिकट मानकर फाइन लगा देगा

रिजर्वेशन
इसलिए अगर रिजर्वेशन वाली टिकट में ट्रेन छूट जाए तो दूसरी ट्रेन में सफर करने की बजाय आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

टीडीआर
टिकट का रिफंड वापस लेने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना पड़ता है.

टीडीआर फॉर्म
इसके लिए आप टीडीआर फॉर्म भरकर कॉउटर पर जमा कर दें या ऑनलाइन अप्लाई कर दें

रिफंड
अप्लाई करने के बाद 60 दिनों के अंदर आपका पैसे रिफंड हो जाएगा

तत्काल सुविधा
रेलवे नियम के मुताबिक तत्काल सुविधा में लिया गया टिकट कैंसल करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलता

वेटिंग लिस्ट
वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट को ट्रेन खुलने के 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर आपको रिफंड मिल जाता है.

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