भारत के इन 8 राज्यों में मुसलमानों को मिलता है रिजर्वेशन; जिसका डर दिखा रही है BJP
Taushif Alam
May 06, 2024
पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा इलेक्शन के चुनावी अभियान के दौरान बार-बार कांग्रेस पर SC, ST और दूसरे पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने वाला रिजर्वेशन कम करने का इल्जाम लगा रहे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी अभियान के दौरान दावा किया था कि कांग्रेस SC, ST और दूसरे पिछड़ा वर्ग के लोगों के हिस्से का रिजर्वेशन कम करके मजहब के आधार पर सभी मुस्लिमों को देना है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय संविधान के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है? अगर मिलता है, तो वह किस राज्य में मिलता है आइए जानते हैं.
सबसे पहली बात यह है कि देश में कई मुस्लिम जातियों को केंद्र और राज्य स्तर भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4) के तहत OBC रिजर्वेशन का फायदा मिलता है. आर्टिकल 16(4) सीधे तौर पर कहता है कि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है.
जस्टिस ओ चिन्नप रेड्डी की अध्यक्षता वाले Backward Class Commission ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एजुकेशन और समाजिक रूप से मुस्लिम समुदाय पिछड़े हुए हैं. एजुकेशन के मामले में कुछ मुसलमानों की आर्थिक हालात SC, ST जैसी है.
इसी को आधार मानते हुए Backward Class Commission ने संविधान के आर्टिकल 15(4) के तहत मुसलमानों को सिर्फ एजुकेशन में रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी.
वहीं, मुस्लिम के कुछ जातियों को मंडल आयोग के तहत देश के कई राज्यों में रिजर्वेशन का लाभ मिलता है.
केरल में 30 फीसद ओबीसी आरक्षण है, जिसमें मुस्लिमों को 8 फीसद एजुकेशन और 10 फीसद और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद रिजर्वेशन मिलता है.
वहीं, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 8 फीसद रिजर्वेशन मिलता है. हालांकि, इसे बाद में रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये रिजर्वेशन OBC आयोग से परामर्श किए बिना दिया गया था.
इसके साथ ही तमिलनाडु में करीब 90 फीसद मुस्लिम समुदायों को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है और बिहार में सभी मुस्लिम OBC जातियों को OBC के तहत रिजर्वेशन का फायदा मिलता है.
इसके अलावा कई राज्यों में मुसलमानों को OBC जातियों को OBC के तहत रिजर्वेशन का फायदा मिलता है. जैसे, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मंडल आयोग के तहत रिजर्वेशन मिलता है.