दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को समन जारी किया है.
Trending Photos
सुमित कुमार/पटना : चारा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ समन जारी किया है. लालू परिवार के तीनों सदस्य पर आईआरसीटीसी के दो होटल के टेंडर में हेराफेरी का आरोप है.
आईआरसीटीसी घोटाला मामले में घिरे लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को लालू एंड फैमिली के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया. साथ ही कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित 14 लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी कर 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
Delhi Court issues summons to RJD leader Lalu Prasad Yadav and son Tejashwi Yadav,wife Rabri Devi and others as accused in alleged irregularities in granting operational contracts of two IRCTC hotels to a private firm.
— ANI (@ANI) July 30, 2018
सीबीआई को मिली बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति
पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि आईआरसीटीसी के पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है. इसके बाद कोर्ट ने समन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लालू की पत्नी राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उन 14 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि जांच एजेंसी ने उस समय आईआरटीसी के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की मिली थी अनुमति
इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. सीबीआई ने भी पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है. इस संबंध में सीबीआई ने तीन महीने पहले अनुमति मांगी थी. आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी द्वारा संचालित दो होटलों के रखरखाव का काम विनय और विजय कोचर द्वारा संचालित सुजाता होटल को दे दिया गया था. इसके बदले वर्ष 2006 में पटना के पॉश इलाके में तीन एकड़ प्लाट दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं. इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली. एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. इसके बदले में उन्हें एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग की ओर से बेशकीमती जमीन मिली. सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया. हालांकि इस दौरान लालू रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे.