Road Accident: अब कार की पिछली सीट पर बैठे शख्स को भी लगानी पड़ेगी बेल्ट, नहीं तो शोर मचाएगी गाड़ी
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Road Accident: अब कार की पिछली सीट पर बैठे शख्स को भी लगानी पड़ेगी बेल्ट, नहीं तो शोर मचाएगी गाड़ी

टाटा समूह (Tata Group) के एक्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport & Highways) नितिन गडकरी ने इस घटना पर खेद जताया और उन्होने कहा कि कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना को और कड़े तरीके से लागू किया जाएगा.

Road Accident: अब कार की पिछली सीट पर बैठे शख्स को भी लगानी पड़ेगी बेल्ट, नहीं तो शोर मचाएगी गाड़ी

Road Accident: देश के बड़े कारोबारी साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. जिसके बाद सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने लगी है. सासर मिस्त्री हादसे के दौरान कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी. जिसके बाद से एक्सपर्ट पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी करने की बात रहे थे. सरकार इसी को लेकर सरकारअगले तीन दिन में आदेश जारी करने वाली है. 

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? 
टाटा समूह (Tata Group) के एक्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport & Highways) नितिन गडकरी ने इस घटना पर खेद जताया और उन्होने कहा कि कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना को और कड़े तरीके से लागू किया जाएगा. 

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बेल्ट न लगाने पर बजेगा अलार्म
आगे की सीट पर बैठने वाले यात्री जब सीट बेल्ट नहीं पहनते है तो आलर्म बजता है, लेकिन अब पीछली सीट पर बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर भी अलार्म बजेगा. नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है. 

कब तक लागू होगा ये आदेश?
नितिन गडकरी ने बताया की तीन दिन में यह आदेश लागू कर दिया जाएगा. यह आदेश सभी तरह की गाड़ियां, चाहे वो छोटी हो या बड़ी सभी पर लागू होगा. उन्होंने बताया कि पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाना होगा, जो पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर बजता रहेगा. 

क्या बच्चों पर भी लागू होगा यह आदेश?
हां, कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(B)(2) के तहत कार में 14 साल के कम उम्र के बच्चे को सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर एक हजार का चालान है. वहीं छोटे बच्चों के लिए अलग से सीट आती है. इसे कार में लगाना होता है और इस सीट में बेल्ट भी लगा होता है, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है. 

 

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