छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले दो नए जज, केंद्रीय विधि विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले दो नए जज, केंद्रीय विधि विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

वरिष्ठ वकील पांडेय और बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन अग्रवाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो नए जज होंगे. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पहले ही दोनों नामों पर हरी झंडी दे दी. अब इसके लिए 29 जुलाई 2022 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले दो नए जज, केंद्रीय विधि विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को दो नए जज मिल हैं. कोलेजियम ने जो नाम भेजे थे, उनमें वरिष्ठ वकील राकेश मोहन पांडेय और ज्यूडिशियल ऑफिसर राधाकिशन अग्रवाल का नाम शामिल था. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पहले ही दोनों नामों पर हरी झंडी दे दी. उसके बाद से इन नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई थी. अब इसके लिए 29 जुलाई 2022 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं.

कौन हैं दोनों नवनियुक्त जज
वरिष्ठ वकील पांडेय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव रहे हैं. उनके बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं. वहीं, राधाकिशन अग्रवाल बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं.

केंद्रीय विधि विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक में दोनों नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई थी. इन्हें 29 जुलाई को मंजूरी मिली है. इस संबंध में विधि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजों की संख्या 14 हो गई है. इससे पहले दो जजों का रिटायरमेंट हुआ था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या 14 से घटकर 12 रह गई थी.

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कैसे होती है नियुक्ति
बता दें कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा होती है. संविधान के अनुच्छेद 217(1) में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार, हाईकोर्ट के जजों के नाम की सिफारिश चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजों वाली कोलेजियम द्वारा की जाती है.

क्या है कोलेजियम सिस्टम
कोलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है. साल 1998 में तीन जजों के मामले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई. कोलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादलों के लिए सिफारिश करता है. 

कोलेजियम जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है. केंद्र द्वारा नामों की जांच/आपत्ति की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कोलेजियम को भेजी जाती है. केंद्र सरकार कुछ नाम अपनी और से भी कोलेजियम को भेजती है. इसके बाद कोलेजियम फाइनल नाम केंद्र सरकार के पास भेजता है. दूसरी बार नाम भेजे जाने पर केंद्र सरकार नहीं टाल सकती. इसके अलावा हाईकोर्ट के कौन-कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये भी कोलेजियम के हात में है.

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