मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दो साल पहले दिल दहला देने वाले कविता रैना हत्याकांड में सेंशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
Trending Photos
इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दो साल पहले दिल दहला देने वाले कविता रैना हत्याकांड में सेंशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हत्या के आरोपी महेश बैरागी को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया है. इस बात से कविता के परिजनों में रोश है. बता दें कि इस हत्याकांड में दो साल तक ट्रायल चला और कई लोगों की गवाही के बाद भी आरोपी आज बरी हो गया.
क्या था मामला
साल 2015 को 24 अगस्त के दिन कविता रोज की तरह घर से बेटी को बस स्टॉप पर लेने गई थी. लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई. तीन दिन बाद तीन इमली पुलिया के पास एक बोरे में उसकी लाश छह टुकड़ों में मिली थी. 30 अगस्त को उसकी एक्टिवा नौलखा बस स्टैंड पार्किंग परिसर में मिली जिस पर खून लगा था. 9 दिसंबर को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बुटिक सेंटर संचालक महेश बैरागी निवासी मूसाखेड़ी को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया था.
सनसनीखेज: शक में की पत्नी की निर्मम हत्या, प्राइवेट पार्ट में मिली बियर की बोतल
41 गवाहों की गवाही भी नहीं आई काम
मार्च 2016 में पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट पेश की थी. दो साल तक चली ट्रायल में 41 गवाहों की पेशी हुई. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि गवाहों के आधार पर अपराध साबित होता है. बचाव पक्ष की ओर से सीनियर वकील ने गवाहों से बारीकी से सवाल किए और अदालत से कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, इसलिए उसे दोषमुक्त किया जाए.