Lok Sabha Election 2024: मध्यप्रदेश में ये 4 दिन लोगों को मिलेगी छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
Advertisement

Lok Sabha Election 2024: मध्यप्रदेश में ये 4 दिन लोगों को मिलेगी छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

MP News : मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक काम की खबर है. बता दें कि प्रदेश में होने वाले लोकसभा के मतदान को लेकर सामान्य प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें छुट्टी का ऐलान किया है.  

Lok Sabha Election 2024: मध्यप्रदेश में ये 4 दिन लोगों को मिलेगी छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एमपी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक एक आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को प्रदेश के अलग- अलग क्षेत्रों में छुट्टी रहेगी. बत दें कि इन क्षेत्रों में मतदान होंगे, इस खबर में हम बताने जा रहे हैं उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर छुट्टियां रहेंगी. 

यहां रहेगी छुट्टी 
19 अप्रैल 2024 - सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में छुट्टी रहेगी. 
26 अप्रैल 2024 - टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में छुट्टी रहेगी. 
7 मई 2024 - मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में छुट्टी रहेगी.
13 मई 2024 - देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन एवं खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में छुट्टी रहेगी. 

होगा मतदान 
 यह सूचना सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है. विभाग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान के तहत मध्य प्रदेश में चार दिन की छुट्टी की घोषणा की है. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024, 19 अप्रैल से 7 चरणों में होगा. चुनाव का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जाएगा. 

जारी हुआ नोटिफिकेशन 
मतदान के समय छुट्टी को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है.  जिसमें लिखा गया है कि दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के सिलसिले में निर्वाचन चार चरणों में होना है.  निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है, मध्यप्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम चरण में दिनांक 19/04/2024 (शुक्रवार) द्वितीय चरण में दिनांक 26/04/2024 (शुक्रवार) तृतीय चरण में दिनांक 07/05/2024 (मंगलवार) एवं चतुर्थ चरण में दिनांक 13/05/2024 (सोमवार) को संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश का दिन होगा.  गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद एमपी  सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है. 

Trending news