हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा
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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

 अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संखया तीन डॉ. जितेन्द्र कुमार सांवरिया ने गुरुवार को 6 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण का निस्तारण करते हुए हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

ब्यावर: अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संखया तीन डॉ. जितेन्द्र कुमार सांवरिया ने गुरुवार को 6 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण का निस्तारण करते हुए हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश ने आरोपियों को 10 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अदम अदायगी के रूपए में 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश पारित किए हैं.गुरुवार को न्यायालय की और से सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को सैदरिया स्थित उप कारागृह भेजा गया .

अपर लोक अभियोजक चंद्रविजयसिंह के अनुसार 28 सितबंर 2016 को बालाचाराहट टाटगढ़ निवासी महेन्द्र पुत्र हीरा सिंह रावत की लाश मिली थी. तात्कालीन समय में मृतक के पिता हीरासिंह ने टाटगढ़ थाने में अज्ञात लोगों द्वारा महेन्द्र की हत्या करने की शिकायत दर्ज करवाई थी.

परिवादी पिता की और से दी गई शिकायत पर टाटगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दौरान अनुसंधान मामले में कैलाश सिंह पुत्र मिठूसिंह रावत निवासी टीवाणा थाना भीम तथा मानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह रावत निवासी बालाचारहट थाना भीम को गिरफतार कर कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने महेन्द्र की हत्या करना कबूल किया. बाद अनुसंधान टाटगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

करीब साल तक चले उक्त मामले में अभियान पक्ष की और से 23 गवाह तथा 47 दस्तावेज पेश किए. गुरुवार को न्यायालय की और से प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संखया तीन डॉ. जितेन्द्र कुमार सांवरिया ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

Reporter- Dilip Chouhan

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