क्रिकेट मैचों के दौरान RCA से वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स के मामले में अपील खारिज
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क्रिकेट मैचों के दौरान RCA से वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स के मामले में अपील खारिज

Jaipur news : राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में हुए क्रिकेट मैचों के दौरान आरसीए से वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स के मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले को 688 दिन की देरी से चुनौती देने वाली आरसीए की अपील को खारिज कर दिया. 

 

क्रिकेट मैचों के दौरान RCA से वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स के मामले में अपील खारिज

Jaipur : राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में हुए क्रिकेट मैचों के दौरान आरसीए से वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स के मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले को 688 दिन की देरी से चुनौती देने वाली आरसीए की अपील को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि आरसीए कोई देहाती ग्रामीण नहीं है, जिसने बिना किसी उचित कारण के इतनी देरी से अपील दायर की है. अदालत ने कहा कि माना कि अपीलार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की गई, लेकिन उसे सुनवाई के लिए पूरा मौका दिया गया. फिर भी उसने ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई में भाग नहीं लिया और लिमिटेशन के बाद 688 दिन की देरी से अपील दायर की है. 

कोर्ट ने देरी होने पर नहीं किया माफ

ऐसे में आरसीए को देरी से अपील दायर करने के लिए माफ नहीं किया जा सकता. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरसीए की अपील व देरी के लिए दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए. खंडपीठ ने कहा कि मामले में अपील दायर करने में बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा देरी हुई है. 

क्रिकेट मैचों से जुड़ा है मामला

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सीनियर एडवोकेट किंशुक जैन ने बताया कि विभाग ने 2008 के दौरान हुए क्रिकेट मैचों को लेकर आरसीए को 1.20 करोड रुपए से ज्यादा का सर्विस टैक्स वसूली का नोटिस भेजा था. आरसीए ने इस वसूली नोटिस को चुनौती दी और यह मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचा, लेकिन वहां पर आरसीए की ओर से पैरवी के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ट्रिब्यूनल ने 16 फरवरी 2018 को आदेश दिया. इस आदेश की हाईकोर्ट में अपील दायर करने में आरसीए ने 688 दिन की देरी कर दी. 

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