Rajasthan Lok Sabha Elections 2024: दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स
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Rajasthan Lok Sabha Elections 2024: दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Rajasthan Lok Sabha Elections 2024: दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी, दूसरे चरण में 13 संसदीय सीट टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, समेत अन्य पर 26 अप्रैल को मतदान होगा.

फाइल फोटो.

Rajasthan Lok Sabha Elections 2024: राजस्थान में पहले फेज के 12 संसदीय सीटों पर नामांकन की प्रकिया पूरी होने के बाद दूसरे फेज के लिए 13 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो गए हैं.दूसरे चरण में 13 संसदीय सीट टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा.

8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे

मतदान की अवधि सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगी.दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे.31 मार्च और 1 अप्रैल को अवकाश के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे.मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया की दूसरे फेज में चार अप्रैल तक नामांकन के बाद 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

मतगणना 4 जून को होगी

मतगणना 4 जून को होगी.नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.गुप्ता ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे.नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी

नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी.दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.प्रत्याशियों को नामांकन के समय जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा.

यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी.एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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