UP: प्रवेश पत्र दिलाने का झांसा दे शिक्षक ने किया नाबालिग से रेप, गिरफ्तार
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UP: प्रवेश पत्र दिलाने का झांसा दे शिक्षक ने किया नाबालिग से रेप, गिरफ्तार

संत कुमार नाम के शिक्षक पर आरोप है कि उसने बच्ची को प्रवेश पत्र दिलाने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया.

संत कुमार नाम के शिक्षक ने 500 रुपए में बुक किया था होटल का कमरा. (प्रतीकात्मक फोटो)

आगरा, शोभित चतुर्वेदी. उत्तर प्रदेश के आगरा में परीक्षा प्रवेश पत्र दिलाने का झांसा देकर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची आईटीआई में पढ़ती है. संत कुमार नाम के शिक्षक पर आरोप है कि उसने बच्ची को प्रवेश पत्र दिलाने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया. पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.  

  1. बच्ची को प्रवेश पत्र दिलाने का झांसा दिया
  2. नाबालिग को होटल में बुलाकर शिक्षक ने किया दुष्कर्म
  3. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

मामला आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र का है. यहां एक शिक्षक ने नाबालिग बच्ची को परीक्षा प्रवेश पत्र दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के परिजनों के मुताबिक संत कुमार ने बच्ची को प्रवेश पत्र से जुड़े कागजात लेकर पास के होटल में आने को कहा, जहां उसने 500 रुपए में अपने नाम पर पहले से ही कमरा बुक कर रखा था. बच्ची को होटल के कमरे में ले जाकर उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया. 

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पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची मदद के लिए चिल्लाती रही पर किसी ने नहीं सुनी. इतना ही नहीं बच्ची को डराया धमकाया भी गया. पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद परिवार वालों ने थाना ताजगंज में पुलिस को लिखित शिकायत दी. सीओ सदर उदय राज सिंह ने बताया कि पीड़िता और उसके परिवार की शिकायत पर थाना ताजगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षक संत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

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रेप के बाद दरिंदगी से हुई 6 साल की मासूम की मौत
दो दिन पहले राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ. उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आई थीं. डॉक्टरों ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद बच्ची को नहीं बचाया जा सका. पुलिस ने रेप और पोक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बच्ची की मौत 2 फरवरी को चुकी थी. लेकिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था. पोस्टमार्टम और सर गंगाराम अस्पताल द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. 

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