बृजभूषण शरण सिंह को लगा झटका, पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए गए
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बृजभूषण शरण सिंह को लगा झटका, पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए गए

Brij Bhushan Sharan Singh: कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट का फैसला आना है. बृजभूषण को इस बार बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया है.

Brij Bhushan Sharan Singh

अतुल कुमार यादव/गोंडा: कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. उन पर IPC की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं. इसमें कैसरगंज सांसद को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है. बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, बल्कि उनके बेटे करण भूषण को मैदान में उतारा है. 

कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपी को लेकर के दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाएगा. बीते 7 मई को फैसले में अंतिम संपादन बाकी रहने के चलते राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को लेकर के अपना फैसला नहीं सुनाया गया था और पूरे मामले में सुनवाई टाल दी गई थी.  अगली तिथि 10 मई तिथि निर्धारित की गई थी. दोपहर 2:00 बजे के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को लेकर के अपना फैसला सुनाया जाएगा. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली की राऊन एवेन्यू कोर्ट में खुद ना मौजूद होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान जुड़ सकते हैं.

दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर दर्ज मुकदमे में जांच करके भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे को आगे चलाई जाने की सिफारिश की गई थी. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर के पिछले 26 अप्रैल को कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. 7 मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था. हालांकि फैसले में कुछ अंतिम संपादन बाकी रहने के कारण फैसला तब नहीं सुनाया जा सका.

बीते 26 अप्रैल को दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. बृजभूषण शरण सिंह ने अर्जी दाखिल करके कोर्ट से मांग की थी कि जिस दिन 7 सितंबर का ऊपर लगाया जा रहा है, उस दिन में वो दिल्ली में थे ही नहीं. ऐसे में नए सिरे से जांच की जाए. दोनों पक्षों की तरफ से दी गई दलीलें सुनने के बाद कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दायर की गई याचिका को अर्जी को खारिज कर दिया गया था. 

मैंने संन्यास नहीं लेना चाहता था लेकिन...
दिल्ली में आरोप तय होने के बीच गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण की जनसभा हुई.  उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की जनसभा को संबोधित किया. बेटे करन भूषण के समर्थन में की गई रैली में कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं संन्यास नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक तरीके से रिटायर हो गया. लेकिन खेला अभी बाकी है. सांसद ने कहा, आप उनके स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है और समय समय तेवर दिखाता रहता हूं.

 

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