Lucknow News: लखनऊ में बारावफात से विजयादशमी तक दो महीने रहेगा कड़ा पहरा, भीड़ जुटाई तो होगी जेल
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Lucknow News: लखनऊ में बारावफात से विजयादशमी तक दो महीने रहेगा कड़ा पहरा, भीड़ जुटाई तो होगी जेल

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार ने लखनऊ में दो महीने तक के लिए धारा 163 लगा दी है. पढ़िए पूरी खबर ... 

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार ने लखनऊ में दो महीने तक के लिए धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है. सरकार के फैसले के अनुसार यह धारा बारावफात ,विश्वकर्मा पूजा, महात्मा गांधी जयंती, नवरात्रि, विजयदशमी, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा को देखते हुए लागू की गई है. इसके साथ ही अब राजधानी में धरना प्रदर्शन करने के लिए और ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर रोक जारी रहेगी. यह धारा 15 सितंबर 2024 से लेकर 13 नवंबर 2024 तक लागू रहेगी. 

निर्धारित धरना स्थल पर करना होगा प्रदर्शन
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार सितंबर से लेकर नवंबर तक कई महत्वपूर्ण त्योहारों के साथ साथ कई प्रवेश परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा. इसके लिए प्रशासन द्वारा पहले से निर्धारित धरना स्थल ईको गार्डन के अलावा धरना देने के लिए क्सी भी व्यक्ति का किसी भी सरकारी दफ्तर, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन रहेगा.

इनका आना भी होगा प्रतिबंधित
राजधानी में सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी तथा अग्नि संबंधित उपकरण और पदार्थों और हथियारों के साथ आवागमन पूरी तरह से बैन होगा. 

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सत्यापन करवाना होगा जरूरी
सभी जरूरी सामानों की डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्. होगा. इसके साथ ही राजधानी में सभी मकान मालिकों को किराएदार रखने से पहले भी पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है. बिना सत्यापन कराए किराएदार रखने की अनुमति नहीं होगी. निर्देशो का उल्लंघन करने पर किसी भी कर्मचारी या किराएदार द्वारा कोई भी घटना करने पर और उनकी तस्दीक नहीं होने पर मकान मालिकों और नौकरी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

दण्डनीय अपराध
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का उल्लंघन करने पर यह भारतीय न्याय संहिता की दारा 222 के साथ अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा. अगर यह आदेश बीच में वापस नहीं लिया गया तो राजधानी में धारा 163 13 नवंबर तक लागू रहेगी.

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