Delhi: CM केजरीवाल को तिहाड़ में ऑफिस देने की मांग, हाई कोर्ट ने दिया करारा जवाब

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के लिए ऑफिस खुलवाने की मांग की गई थी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 8, 2024, 09:36 PM IST
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
  • याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
Delhi: CM केजरीवाल को तिहाड़ में ऑफिस देने की मांग, हाई कोर्ट ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: Delhi High Court: द‍िल्‍ली हाई कोर्ट में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए को तिहाड़ जेल में ऑफिस बनवाने की याचिका दायर की. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है.

याचिका में ये मांग की
दरअसल, वकील श्रीकांत प्रसाद ही याचिकाकर्ता हैं. उन्होंने मांग की कि तिहाड़ जेल में बंद CM अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं. ताकि वे जेल से ही अपने मंत्री और विधायकों से बातचीत कर सकें. सरकार को प्रभावी ढंग से चला सकें. इसके अलावा, मांग की कि मीडिया को मुख्यमंत्री के संभावित इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसी सनसनीखेज खबरें करने से रोका जाए. 

याचिकाकर्ता वकील ने कहा- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा
वकील श्रीकांत प्रसाद ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 14 और 19 का दिल्ली में वर्तमान परिस्थितियां उल्लंघन कर रही हैं. संविधान और कानून CM, PM या मंत्रियों को जेल से शासन करने से नहीं रोकता है.

कोर्ट ने लगाई जोरदार फटकार
हाई कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका को खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया को अपने विचार प्रसारित करने से नहीं रोकेंगे. न ही केजरीवाल के प्रतिद्वंद्वियों को उनके खिलाफ विरोध करने से रोकेंगे. हम क्या करें? क्या हम आपातकाल या मार्शल लॉ लागू करें? हम मीडिया और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बैन के आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

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