संदेशखाली केस में HC ने दिए CBI जांच के आदेश तो बीजेपी ने कहा-'सत्यमेव जयते'

शहजाद पूनावाला ने कहा-बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस के विंग की तरह हाईड एंड सीक का खेल खेल रही थी और उन्हें मजबूरी में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 5, 2024, 06:42 PM IST
  • बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत.
  • कहा- TMC विंग की तरह काम कर ही बंगाल पुलिस.
संदेशखाली केस में HC ने दिए CBI जांच के आदेश तो बीजेपी ने कहा-'सत्यमेव जयते'

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले का पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने स्वागत किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को संदेशखाली के मुजरिम शाहजहां शेख को CBI को सौंपने और CBI द्वारा ही जांच करने की बात कहकर यह साफ कर दिया है कि बंगाल पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती.

पूनावाला ने कहा-बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस के विंग की तरह हाईड एंड सीक का खेल खेल रही थी और उन्हें मजबूरी में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा. ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को पार्टी से निकालने का ढोंग किया. सच्चाई तो यही है कि टीएमसी के हर दफ्तर से शाहजहां शेख निकलेगा. 

कोर्ट ने दिया है फैसला
बीजेपी प्रवक्ता ने कोर्ट के आदेश को 'सत्यमेव जयते' का पर्याय बताते हुए कहा कि मुगलई मानसिकता का बचाव करने वाली सरकार पर कोर्ट का हथौड़ा चला है. बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ED और CAPF टीमों पर हुए हमले की CBI जांच का आदेश दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को CID की हिरासत से मंगलवार को ही CBI अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने पुलिस को संबंधित दस्तावेज भी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने को कहा है.

कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है. शाहजहां लंबे समय तक राज्य पुलिस की हिरासत में रहेगा तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. राज्य पुलिस की वर्तमान भूमिका को देखते हुए यह एक स्वागत योग्य फैसला है, जो केवल सत्तारूढ़ दल के निर्देशों का आंख मूंदकर पालन करने और आरोपी व्यक्तियों की रक्षा करने तक ही सीमित है.

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