Delhi Police इन गाड़ियों को देखते ही पकड़ रही, सीधा 20 हजार का जुर्माना, 5800 से ज्यादा चालान कटे
Delhi NCR Traffic Rules: दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. इस तरह की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं.
Delhi Traffic Police Challan News: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अभी भी धुंध की परत बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन ने कई तरह की सख्तियां लगाई हुई हैं. दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. इस तरह की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं.
बता दें कि दिल्ली में जहरीली हवा की गुणवत्ता से निपटने के 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर सख्त अंकुश लगाया गया है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की सुबह तक उल्लंघन के लिए 5,882 चालान जारी किए हैं. विभाग के एक ट्वीट में लिखा गया है, "प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, 11.11.2022 को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया/चालान किया गया."
दरअसल, यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगाया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया था, "दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत प्रतिबंध रहेगा." इस नियम को न मानने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना है. यह फिलहाल 13 नवंबर तक लागू हैं. हालांकि आपातकालीन सेवाओं और सरकारी या चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं.
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