Airbags and Seat belt Rule: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना (Cyrus Mistry Car Accident) में मौत के बाद सरकार कार सेफ्टी नियमों को लेकर सख्त हो गई है. सरकार अब सीट बेल्ट और एयरबैग्स से जुड़े नियमों पर बदलाव करने की तैयारी में है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि सरकार कार निर्माता कंपनियों के लिए रियर सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने की योजना बना रही है. वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए सिर्फ आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है.


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केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है. यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं.


8 सीटर कार मे छह एयरबैग को अनिवार्य 
केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है. इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके. 



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