Traffic Challan Online Payment: सड़क पर मोटर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है. हालांकि, कई बार जाने-अनजाने में लोगों से नियमों का उल्लंघन भी हो जाता है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाते हैं. आजकल ई-चालान ज्यादा काटे जाते हैं. बड़े-बड़े शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी मदद से भी पुलिस चालान काटती है. अगर आपका भी कोई चालान कटा है तो आपको उसके जुर्माने का भुगतान जल्द कर देना चाहिए. 


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ज्यादा दिन तक चालान पेंडिंग रहने से परेशानी हो सकती है क्योंकि अगर चालान कोर्ट में चला गया तो उसे भरने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा जबकि उससे पहले आप चालान को ऑनलाइन भर सकते हैं. अगर आपका ई-चालान कटा है तो आप उसे घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके लिए पुलिस थाने या कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से इंटरनेट के जरिए जुर्माना भर सकते हैं. चलिए, आपको इसका तरीका बताते हैं.


कैसे करें चालान का ऑनलाइन भुगतान?


स्टेप 1: सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: 'check Online Service' पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से 'Check Challan Staus' पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब यहां मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और कैप्चा डालें.
स्टेप 4: फिर, 'Get Details' पर क्लिक कर दें. अब स्क्रीन पर आपके चालान की डिटेल्स आ जाएंगी.
स्टेप 5: चालान डिटेल्स के पास ही 'Pay Now' का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें.
स्टेप 6: चालान का भुगतान करने के लिए भुगतान का तरीका चुनें.
स्टेप 7: भुगतान प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक लेनदेन आईडी मिल जाएगी और आपको चालान भरा जाएगा.


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