Kia Dealership Sold Old Seltos: हाल ही के किआ डीलरशिप द्वारा ग्राहक को पुराने मॉडल की सेल्टोस डिलीवर करने का मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने डीलरशिप पर जुर्माना लगाया है. ग्राहक का कहना है कि नागाशांति केआईए (हुबली, कर्नाटक) डीलर ने उन्हें पुराना मॉडल डिलीवर किया था. जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने आरोपों को सही पाया और सेल्टोस के मालिक के पक्ष में आदेश पारित किया.


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28 मई, 2020 को नागराज पाटिल (पीड़ित ग्राहक) ने किआ सेल्टोस एचटीके+जी स्मार्टस्ट्रीम 1.5 लीटर पेट्रोल फेसलिफ्ट+ मफलर बंपर बुक की थी. डीलर ने डिलीवरी 02 जुलाई, 2020 को की थी. शुरुआत में ग्राहक द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई थी. ग्राहक ने डीलरशिप पर अपनी पहली सर्विस भी करवाई थी. हालांकि, लगभग एक महीने के बाद ग्राहक को शक हुआ. 


उन्हें इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चला कि जो कार उन्हें डिलीवर की गई है, वह पुरानी सेल्टोस HTK+ 1.5 मॉडल की है, न कि नया मॉडल है, जिसे आधिकारिक तौर पर 02 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था. इसके बाद ग्राहक ने डीलरशिप से संपर्क किया और यूनिट रिप्लेसमेंट का अनुरोध किया. 


शुरुआत में डीलरशिप से आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच कराकर समाधान निकाला जाएगा. हालांकि, बाद में डीलरशिप ने गाड़ी बदलने से मना कर दिया. उन्होंने 23,000 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी और कार को उन फीचर्स से लैस करने का प्रस्ताव दिया, जो नए मॉडल में आते हैं. 


हालांकि, पीड़ित ग्राहक ने रिप्लेसमेंट पर जोर दिया, जिसे डीलर ने अस्वीकार कर दिया. इसके बाद ग्राहक ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया. फोरम ने सुनवाई के बाद फैसला ग्राहक के पक्ष में सुनाया. अब डीलरशिप ग्राहक को पुराने मॉडल के बदले में नया मॉडल देगी या फिर लगभग 16 लाख रुपये ग्राहक को देगी, जिसमें रिफंड, ब्याज और कंपनसेशन शामिल है.


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