Common Man Rights: कार, बाइक या स्कूटर चलाने वाले लोगों को सख्ती के साथ यातायात नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो इससे हादसे हो सकते हैं. जो लोग सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत की स्थिति पैदा हो सकती है. इसीलिए जगह-जगह पर यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर यातायात पुलिस को तैनात किया जाता है लेकिन अगर पुलिस आपको किसी वजह से रोके तो ऐसा नहीं है कि सभी अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास हैं, आपके पास कोई भी कई अधिकार होते हैं. चलिए, इनके बारे में बताते हैं.


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ID दिखाने के लिए कहें 


अगर यातायात पुलिस आपको रोककर डॉक्यूमेंट (DL आदि) दिखाने के लिए कहे तो आप उनसे ID दिखाने के लिए कह सकते हैं. आप उनका बकल नंबर या नाम नोट कर सकते हैं. अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको अपनी पहचान बताने या ID दिखाने से मना करता है, तो आप उन्हें अपने दस्तावेज दिखाने से मना कर सकते हैं.


डॉक्यूमेंट दिखाएं, दें नहीं!


मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, जब कोई पुलिस अधिकारी आपसे दस्तावेज मांगे तो आपको केवल मौके पर जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाने हैं. बाकी, दस्तावेजों को सौंपने का विकल्प पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है. अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट उन्हें देने से मना कर सकते हैं.


ड्राइविंग लाइसेंस की जब्ती की रसीद


अगर पुलिस अधिकारी आपके लाइसेंस को जब्त करने का फैसला करता है, तो सुनिश्चित करें कि आपको ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा आपके लाइसेंस की जब्ती की वैध रसीद सौंपी जाए.


कुछ अन्य अधिकार


पुलिस अधिकारी आपको कभी भी वाहन से बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या आपकी चाबी को जबरदस्ती वाहन से निकालकर उसे बंद नहीं कर सकता है. अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया या आपको परेशान किया जा रहा था, तो आप घटना के बारे में बताते हुए ऑनलाइन या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं, अगर घटना स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का है तो आप मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकते हैं.


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