सरकार ने बदले Bike पर पीछे बैठने वालों के नियम, इन Safety Rules का पालन नहीं करने पर कट सकता है चालान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घाटनाओं को ध्यान में रखते हुए बाइक चलाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं.

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पीछे बैठने वालों के लिए नियम

बाइक सवारों (Bike Riders) के लिए जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है, जिसे पीछे बैठने वाली सवारी की सेफ्टी के लिए अनिवार्य किया गया है.

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पीछे बैठने वालों के लिए पायदान जरूरी

बाइक के पीछे बैठने वालों कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में नहीं उलझे.

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कंटेनर को लेकर नया दिशानिर्देश

बाइक में कोई कंटेनर लगाने को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत कंटेनर की लंबाई 550 mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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ऐसे में सिर्फ ड्राइवर को बैठने की मंजूरी

अगर कंटेनर को पिछली सीट पर लगाया जाता है तो बाइक पर सिर्फ ड्राइवर को ही बैठने की मंजूरी होगी.

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टायर को लेकर ये है गाइडलाइन

मंत्रालय द्वारा बाइक के टायर को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है.

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प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फायदा

प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है.

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