Challan For Expired PUC Certificate: अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आपको जानकारी जरूर होगी कि ड्राइविंग के लिए जरूरी दस्तावेजों को साथ रखना होता है. हालांकि, आप इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर में रख सकते हैं, जिससे आप इनकी हार्ड कॉपी रखने से बच सकते हैं. इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीलक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर शामिल हैं. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को पीयूसी यानी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट कहते हैं. 


पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का खर्च


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पीयूसी को समय-समय पर रिन्यू करना होता है, जिसमें 50 से 100 रुपये का खर्चा आता है. लेकिन, बहुत से लोग एक्सपायर हो चुके पीयूसी या फिर बिना पीयूसी के ही वाहन चलाते हैं. अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं तो बता दें कि इसके लिए आपको जुर्माना तो भरना पड़ ही सकता है, साथ ही आपको जेल भी हो सकती है. अब जरा सोचिए कि जो काम 50-100 रुपये में हो सकता है, उसे न कराने के कारण अगर आपको जेल जाना पड़ जाए तो कितनी शर्म आएगी.


पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर चालान और जेल का प्रावधान


दिल्ली में जिन वाहन मालिकों के पास वाहन का वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उनका मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत चालान किया जा सकता है. ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या छह महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है या फिर यह दोनों हो सकते हैं. इतना ही नहीं, तीन महीने के लिए ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है. 


कहां से मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट?


इसलिए, अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो फाइन भरने या जेल जाने की किसी भी संभावना से बचने के लिए इसे तुरंत बनवाएं. PUC सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया काफी आसान है. पेट्रोल पंपों पर आपको पॉल्यूशन चेक सेंटर मिल जाएंगे, वह से आप आसानी से गाड़ी की जांच करवा कर PUC सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं. इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है.


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