What is PUC and how to get it: वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक नियमों पालन करना पड़ता है, साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपने साथ रखने पड़ते हैं. ऐसा ही एक ट्रैफिक नियम 100 रुपये की लापरवाही में आपको जेल की हवा खिला सकता है. दरअसल, कार-बाइक और अन्य वाहन चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा इंश्योरेंस, RC के अलावा एक और सर्टिफिकेट होने जरूरी है. यह PUC सर्टिफिकेट होता है. इस सर्टिफिकेट को बनवाने का खर्च तो मात्र 60 से 100 रुपये है, लेकिन उल्लंघन करने पर जुर्माना सबसे तगड़ा है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या होता है PUC सर्टिफिकेट?
पॉलुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक अप्रूवल है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुंआ प्रदूषण मानदंडों के अनुसार है. इसके लिए आपको एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले कभी भी मांग सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की तरह, ड्राइविंग करते समय एक PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य है.


समय-समय पर कराना होता है रिन्यू
पीयूसी को समय-समय पर रिन्यू करना होता है. रिन्यू कराने या नए सर्टिफिकेट को बनवाने में सिर्फ 60 से 100 रुपये का खर्चा आता है. हालांकि बहुत से लोग 
इसपर ध्यान नहीं देते और सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद भी रिन्यू नहीं कराते. लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं. 


दिल्ली में वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत चालान किया जा सकता है. पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है. इतना ही नहीं, तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है. 


ऐसे पाएं PUC सर्टिफिकेट
यदि वाहन नया है तो  डीलर पीयूसी प्रमाण पत्र की व्यवस्था करेगा.
रिन्यू के लिए आपको वाहन किसी अधिकृत पेट्रोल पंप पर ले जाना होगा.
यहां प्रदूषण जांच की जाएगी.
शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा. 


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर