Ola Traffic Challan Cancelled: अगर आपका ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) सालों से पेंडिंग था, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने आपको एक बड़ी सौगात दी है. सरकार ने 5 साल के पेंडिंग ट्रैफिक चालान (Pending Traffic Challan) को रद्द कर दिया है. यह फैसला उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है. इस फैसले से उन्हें चालान भुगतने से बचाया गया है. इस फैसले के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के सभी चालानों को रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही, जो केस विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उन्हें भी राहत दी गई है. खास बात है कि इसमें सभी तरह के वाहनों को शामिल किया गया है, चाहे वह कार हो या बाइक. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोर्ट में पेंडिंग चालान भी निरस्त 
इस संबंध में  सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने निर्देश में कहा है कि न्यायालय में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों की लिस्ट प्राप्त कर इन चालानों को ई-चालान पोर्टल से हटा दिया जाए. सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी.


इस निर्देश के अनुसार, जो चालान एक जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गए हैं, वे सभी निरस्त किए जाएंगे. इस व्यवस्था को अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से लागू किया गया है. इससे वाहन मालिकों को अपने पुराने चालानों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें चालान भुगतने से बचने की सुविधा भी होगी.


2021 के बाद वालों का क्या?
हालांकि अगर आपका चालान 1 जनवरी 2022 के बाद का है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भरने की सुविधा उपलब्ध कराई है. यानी वाहन चालकों को चालान भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी. इस सुविधा के लिए, वाहन का नंबर जानने के बाद, यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चालान भुगतान कर सकते हैं. 


चालान काटने के बाद, वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भी मैसेज भेजा जाता है. इससे उन्हें चालान की जानकारी मिलती है और वे समय पर चालान भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा, चालान पर गलतियों की शिकायत भी इसी वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है.