Vehicle Scrapping Policy in Noida Greater Noida: अगर आप दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में रहते हैं तो यह आपके काम की खबर है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस 1 फरवरी से पुरानी कारों को जब्त करने का अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान के तहत पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी और डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी गाड़ियों को सीज करके अपने कब्जे में लिया जाएगा. केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत तय मियाद को पूरा करने पर इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द हो चुका है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इस तरह की 1 लाख 19 हजार कारें हैं, जिन पर अब कार्रवाई शुरू होनी है. 


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पिछले साल रद्द हो गया था रजिस्ट्रेशन


जिला प्रशासन (Noida Greater Noida) के मुताबिक इन सभी गाड़ियों का पिछले साल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था. अब अभियान शुरू करने से पहले इन सभी कारों के मालिकों को नोटिस भेजकर उन्हें अपनी पुरानी गाड़ियों को सरेंडर करने का नोटिस भेज दिया गया है. अगर उन कारों को परिवहन विभाग को नहीं सौंपा जाता है तो ढूंढ-ढूंढकर ऐसी कारों को सीज किया जाएगा. इसके लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है, जो 1 फरवरी से यह अभियान शुरू कर देंगी. 


1 लाख 19 हजार मालिकों को नोटिस


दिलचस्प बात ये है कि जिन 1 लाख 19 हजार कार मालिकों को नोटिस भेजा गया है, उनमें 23 कारें बड़े सरकारी महकमों की हैं. इनमें डीएम कार्यालय, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, जिला न्यायालय, मेडिकल ऑफिसर, ट्रेड टैक्स कमिश्नर, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट शामिल हैं. ये सभी सरकारी कारें भी अपनी तय अवधि को पूरा कर चुकी हैं, लिहाजा उन्हें भी परिवहन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है. 


केंद्र सरकार ने जारी कर रखी है स्क्रैप पॉलिसी


परिवहन विभाग (Noida Greater Noida) के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को डिस्पोज करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी जारी कर रखी है. इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने पर सरकार की ओर से नई कार की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है. लेकिन लोगों ने इस पॉलिसी के प्रति उदासीनता दिखाई जिसके बाद यह अभियान शुरू करने का प्लान तैयार किया गया. 


इस नंबर सीरीज की कार हैं निशाने पर


प्रशासन के अनुसार जिले (Noida Greater Noida) में UP16 Z नंबर से शुरू होने वाली कारें 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं. लिहाजा 1 फरवरी से शुरू होने वाले अभियान में उन्हें निशाना बनाया जाएगा. उन गाड़ियों की जब्ती करके स्क्रैपिंग सेंटर्स पर भेजा जाएगा. इसके बदले में कार मालिकों को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसे दिखाकर वे नई कार की खरीद पर छूट ले सकते हैं. अगर कोई कार मालिक अपनी 15 साल पुरानी कार को दिल्ली-एनसीआर से दूर किसी देहात के जिले में चलाना चाहता है तो परिवहन विभाग से एनओसी हासिल करके वो ऐसा कर सकता है. ऐसा करने पर उनकी कार स्क्रैप नहीं की जाएगी. 


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