7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने रिटायरमेंट फंड से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, जनरस प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर आपके घर में भी कोई सरकारी कर्मचारी है तो उन सभी के लिए जरूरी खबर है. 


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पीएफ पर लगी सीलिंग
आपको बता दें सरकार ने अब GPF में निवेश की सीमा तय कर दी है. प्रोविडेंट फंड के निवेश पर सीलिंग लगा दी गई है. सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी GPF में सिर्फ 5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. 


क्या है GPF?
सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस लिमिट को एक वित्त वर्ष के लिए तय किया गया है. जीपीएफ एक तरह की वॉलेंटरी स्कीम है. इस स्कीम में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी निवेश करते हैं. इसमें निवेश पर 7.1 फीसदी ब्याज (GPF Interest rate) का फायदा मिलता है. 


रिटायरमेंट के समय मिलता है पैसा
आपको बता दें सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकते हैं और इस पैसे को रिटायरमेंट के समय खाताधारकों को लौटाया जाता है. जीपीएफ में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है. 


कितना मिलता है ब्याज?
सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का लगभग 15 फीसदी तक का हिस्सा योगदान कर सकते हैं. इस खाते का एडवांस फीतर सबसे खास है. कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने खाते से तय रकम निकाल सकते हैं. इस राशि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और सरकार ने इस पर ब्याज की राशि 7.1 फीसदी तय कर दी है. 


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