Aadhaar PAN link: इस तारीख से पहले निपटा लें ये काम, वरना नहीं बच नहीं पाएंगे Penalty से
Aadhaar PAN link: पहले पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया. अब आधार नंबर से लिंक न होने वाले पैन कार्ड 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएंगे.
Aadhaar PAN link: अगर आपने अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से यह काम निपटा लें. पैन और आधार को बिना किसी जुर्माने के लिंक करने की समय सीमा नजदीक है. अगर आपको पैनाल्टी से बचना है तो 30 जून से पहले यह काम पूरा कर लें.
सरकार ने इस काम के लिए समय सीमा बढ़ाने दी थी, पहले इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था. तय समय सीमा के बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने वालों से आयकर विभाग द्वारा 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका भुगतान चालान के जरिए करना होगा.
यूआईडीएआई ने पैन-आधार को लिंक करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया भी जारी की है. पैन-आधार लिंकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं यूआईडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
ऑनलाइन पैन को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक
आयकर वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html पर जाएं.
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आइकन पर क्लिक करें.
अकाउंट बनाकर उसमें लॉग इन करें.
अबआईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज करें.
आपको आधार-पैन लिंक की सूचना देने वाला एक पॉप-अप दिखाई देगा.
यहां सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज करें, पुष्टि करें और कैप्चा दर्ज करें.
इसके बाद आपको सूचना प्राप्त होगी कि आपका पैन, आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
ऑफलाइन ऐसे करें लिंक
पैन सेवा प्रदाताओं जैसे एनएसडीएल या यूटीआईटीटीएसएल के सेवा केंद्रों पर जाएं.
केंद्र पर अनुलग्नक-I फॉर्म भरना होगा.
अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ फॉर्म जमा करें.
यहां आपको मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा.
अब आपका पैन और आधार कार्ड लिंक कर दिया जाएगा.
SMS के जरिए ऐसे करें लिंक
अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें.
संदेश भेजने के लिए UIDPAN <SPACE><12-digit Aadhaar number><SPACE><10-digit PAN> टाइप करें और भेज दें.
एक बार एसएमएस भेजे जाने के बाद प्रतिक्रिया की इंतजार करें.
आधार को अपने पैन कार्ड से जोड़ना एक अनिवार्य प्रक्रिया है. हालांकि, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे छूट वाली श्रेणी में आते हैं.