Hinduja Group Acquires Reliance Capital: कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (आरकैप) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में एक हलफनामा दायर किया है. आरकैप ने हलफनामें में कहा है कि हिंदुजा ग्रुप की IIHL कंपनी न्यायाधिकरण के 23 जुलाई के आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रही है. 


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रिलायंस ने एनसीएलटी से कहा है कि हिंदुजा समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनैशनल हो​ल्डिंग (आईआईएचएल) ने  भारत और विदेश में ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के निर्दिष्ट एस्क्रो (किसी तीसरे पक्ष के) खातों में 2,750 करोड़ रुपये जमा नहीं किया है. इसके बजाय आईआईएचएल ने अपने स्वयं के खातों के साथ-साथ प्रवर्तकों के खातों में रुपये जमा कर दिया है. 


रिलायंस  ने आरोप लगाया कि IIHL ने हर्ष अशोक हिंदुजा, शोम अशोक हिंदुजा और अशोक पी. हिंदुजा के खातों में पैसा जमा किया. इसी तरह, आईआईएचएल के अपने खातों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मॉरीशस और स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस में 2,500 करोड़ रुपये जमा किए गए. 


एस्क्रो खाता में कर दिया जाएगा ट्रांसफर


हालांकि, IIHL ने एक अलग हलफनामे में कहा था कि उसके पास पैसे हैं और एस्क्रो खाता खुलने के बाद उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके लिए शर्तें भी बताई गई हैं. आईआईएचएल के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी एस्क्रो खाते को खोलने के लिए कुछ नियम व शर्तें होती हैं जो द्विपक्षीय रूप से हस्ताक्षरित समझौते पर आधारित होती हैं. नियम व शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, न्यासी उसी के अनुसार फैसला करता है. 


आईआईएचएल और हिंदुजा समूह की अन्य कंपनियों ने दिसंबर 2022 में वित्तीय सेवा फर्म रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण की बोली जीती थी. लेकिन मामला मुकदमेबाजी में फंस गया. जिसके बाद एनसीएलटी ने 23 जुलाई के अपने आदेश के कहा था कि आईआईएचएल को 31 जुलाई 2024 तक कुछ शर्तों का पालन करने के लिए कहा था.


इन शर्तों में 31 जुलाई तक सीओसी द्वारा निर्दिष्ट घरेलू एस्क्रो खाते में 250 करोड़ रुपये की प्रारंभिक इक्विटी राशि जमा करना और ऋणदाताओं द्वारा निर्दिष्ट अपतटीय एस्क्रो खाते में 2500 करोड़ रुपये जमा करना शामिल था.