EPFO Subscribers: केंद्र सरकार का दावा, 10 करोड़ सदस्यों तक बढ़ाया जाएगा EPFO का दायरा
Bhupendra Yadav: ईपीएफओ (EPFO) ने छह महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी.
Retirement Fund Body: केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ (Retirement Fund Body EPFO) का दायरा मौजूदा 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ सदस्यों तक किया जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 70वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में यादव ने कहा, 'ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा. इसे 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा.''
विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण भी किया
उन्होंने ईपीएफओ के विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण भी किया. उन्होंने कहा कि ईपीएफओ (EPFO) की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मुकदमों को कम करना और प्रसार को बढ़ाना है. इससे पहले ईपीएफओ (EPFO) ने छह महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी.
अभी कर्मचारी भविष्य निधि कोष (EPFO) ग्राहकों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है. ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल (CBT) की एक दिन पहले संपन्न हुई 232वीं बैठक में सरकार को अनुशंसा की गई कि ईपीएस-95 योजना (EPS-95 Scheme) में कुछ संशोधन कर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके सब्सक्राइबर्स को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए.
ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर