नई दिल्ली : अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपको खुशखबरी देगी. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने एनपीएस में कुछ बदलाव किया है. सरकार के मौजूदा 10 प्रतिशत योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा एनपीएस की कुल राशि में से 60 राशि निकालने पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा 40 प्रतिशत तक थी.


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आपको बता दें इससे पहले मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया. यह फिलहाल 10 प्रतिशत है. इसमें अहम बात यह है कि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत ही बना रहेगा. मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी. फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है. कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है.


इसके अलावा कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा. मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा.