नई दिल्लीः अगस्त की पहली तारीख से कार-बाइक के बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर 1 अगस्त तक इंतजार कर लें क्योंकि इसका लाभ आपको मिलेगा. नए नियम के अनुसार आपको गाड़ी के बीमा पर फिलहाल खर्च होने वाली बड़ी राशि से निजात मिल जाएगी. 


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नहीं लेना होगा 3-5 साल का बीमा कवर
इरडा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 1 अगस्त 2020 से नए वाहन (चार पहिया व दो पहिया) के लिए लिया जाने वाला थर्ड पार्टी और Own damage बीमा, जो 3 से पांच साल के लिए लेना होता था, उसकी किसी तरह से कोई जरूरत नहीं होगी. 


2018 में लागू हुआ था ये नियम
इससे पहलेइरडा ने 28 अगस्त 2018 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा नई कार के लिए और पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा दो पहिया वाहनों के लिए 1 सितंबर 2018 से लेना जरूरी कर दिया था. लॉन्ग टर्म का मतलब दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल और चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल 'मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी' लागू की थी. इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे जिसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था.


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क्या है थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर
किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मुख्य रूप से दो तरह के कवर देती है, थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहन मालिकों को थर्ट पार्टी बीमा लेना जरूरी है. बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है, बीमा दूसरी और तीसरी पार्टी वह होती है जिसे बीमा कराने वाले की वजह से नुकसान होता है. यह पार्टी नुकसान के लिए दावा करती है और बीमा पॉलिसी उसके नुकसान को कवर करती है.


अब इरडा ने कहा है कि लंबे वक्त की पॉलिसी की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि 1 अगस्त से ऐसी पॉलिसी लेना बाध्यकारी नहीं होगा. 


सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है. इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा. इरडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है.


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