होटलों और अस्पतालों में लेनदेन पर होगी Income Tax की नजर, इस रकम से ज्यादा के लेनदेन को बताना जरूरी
Income Tax: सीबीडीटी ने इनकम डिपार्टमेंट से होटल, लक्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और IVF क्लीनिक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की जांच करने के लिए कहा है.
CBDT-IT News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होटल और अस्पतालों में बड़े नकद लेनदेन की पहचान करने के लिए कहा है. सीबीडीटी ने आयकर विभाग से होटल, लक्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की जांच करने को कहा है.
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा है कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए. इसके अलावा सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बकाया मांगों की वसूली के लिए और प्रयास करने के लिए कहा है.
दो लाख से अधिक के नकद लेनदेन बताना जरूरी
इस सिलसिले में सीबीडीटी ने हाल में केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी) 2024-25 जारी की है. वरिष्ठ अधिकारियों ने एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि वित्तीय संस्थानों के दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) के जरिये बताना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. बोर्ड ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा है कि ऐसी रिपोर्टों की जांच करने पर पाया गया कि इन प्रावधानों का व्यापक तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है.
इनकम टैक्स की इन जगहों पर होगी नजर
केंद्रीय कार्य योजना में आगे यह भी कहा गया है कि ज्यादा कीमत वाले लेनदेन को करदाता के बारे में जानकारी के साथ सत्यापित करने की जरूरी है. विभाग ने इस संबंध में होटल, बैंक्वेट हॉल, लक्जरी ब्रांड के खुदरा विक्रेताओं, आईवीएफ क्लीनिक, अस्पताल, डिजाइनर कपड़ों की दुकानों और एनआरआई कोटा मेडिकल कॉलेज सीटें की पहचान की है, जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और बड़ा नकदी लेनदेन हो रहा है.