Debit-Credit Card Rules: क्रेडिट और डेबिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति डेबिट (Debit Card) या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे में कोई भी बदलाव होने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए. 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक कार्ड के नियमों में बड़ा चेंज करने जा रहा है. 


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1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
आपको बता दें 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है. आरबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है. रिजर्व बैंक ने बताया है कि वह 1 तारीख से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम ला रहा है.


कार्डहोल्डर्स को मिलेगा काफी फायदा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देकर बताया है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी. कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में काफी सुधार आएगा. 


धोखाधड़ी के मामलों पर लगेगी रोक
रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है. पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के साथ हो रहे धोखाधड़ी कि कई खबरें सामने आ रही थी, लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी.


कार्ड को बदल सकेंगे टोकन में
बता दें नए टोकन सिस्टम के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा 'टोकन' में बदल जाएगा. इससे आपके कार्ड की जानकारी को एक डिवाइस में हाइड करके रखा जाएगा. अगर कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है. कार्ड को टोकन करने के लिए कार्डधारक को कोई शुल्क नहीं देना होगा. अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा.  


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