Electric Bike Taxi: यहां चलेंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, सरकार ने दी मंजूरी; प्रदूषण भी होगा कम
Delhi Govt: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के रेग्युलेशन के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी है. इससे दिल्ली में बाइक टैक्सी के लौटने का रास्ता साफ हो गया है.
Delhi Transport Dept: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आने-जाने के लिए कुछ दिन पहले तक बाइक कैब का यूज करते थे अब राजधानी में यह सुविधा फिर से शुरू होने वाली है. जी हां, दिल्ली की आप सरकार ने दिल्ली में बाइक कैब चलाने को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के रेग्युलेशन के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी है. इससे दिल्ली में बाइक टैक्सी के लौटने का रास्ता साफ हो गया है.
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना-2023 को मंजूरी
केजरीवाल ने मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना-2023 को मंजूरी दी है. इससे दिल्ली में कैब सर्विस प्रोवाइडर और बाइक किराये पर देने की (रेंटल) सर्विस के लिए पॉलिसी तैयार होने की शुरुआत हुई है. इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक को ही टैक्सी के रूप में चलाने की बात कही गई है. एक बयान के अनुसार, यह योजना तय करती है कि दिल्ली में सभी बाइक टैक्सी और दोपहिया रेंटल सर्विस सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से ही दी जा सकेगी.
मसौदे को उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया
बयान के अनुसार, योजना के मसौदे को उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है. परिवहन विभाग इसके बाद इसे अंतिम रूप देने से पहले जनता की प्रतिक्रिया लेगा. बयान में कहा गया कि नए प्रावधान दिल्ली ईवी नीति, 2020 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने फरवरी, 2023 में निजी दोपहिया वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ अभियान छेड़ा था.
एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली में संचालन से प्रतिबंधित करते हुए चेतावनी दी थी कि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बता दें इलेक्ट्रिक बाइक कैब के संचालन से दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी. इससे दिल्ली में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. जारी अधिसूचना के अनुसार पांच साल बाद सभी नए कमर्शियल व्हीकल का इलेक्ट्रिक होना जरूरी है.