दिल्ली: ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें Nexon EV को सब्सिडी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था. केजरीवाल सरकार ने ये कार्रवाई एक ग्राहक की शिकायत पर की थी जिसे टाटा मोटर्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी.


क्या है पूरा विवाद


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एक ग्राहक ने सफदरजंग एन्क्लेव में टाटा मोटर्स के शोरूम से  Nexon EV को खरीदा था जिसके बाद 3 दिसंबर को रजिस्टर्ड कराया गया था. कुछ दिन बाद ग्राहक की तरफ से शिकायत की गई थी कि टाटा नेक्सन ईवी की रेंज उतनी नहीं है जितनी की बताई जा रही है. इसके बाद 1 मार्च 2021 को ग्राहक की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने Tata Nexon EV पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी थी.


टाटा मोटर्स ने कोर्ट में क्या कहा


दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ टाटा मोटर्स ने कोर्ट में याचिका दायर की. कंपनी ने दलील दी कि Nexon EV अपने सेगमेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक कार है, जो बताए गए दावों को पूरा करती है. कंपनी ने कोर्ट में ये भी कहा कि Nexon EV फुल चार्ज होने पर 312 किलोमीटर तक चलती है और इसका कई बार ट्रायल भी हो चुका है. कंपनी के मुताबिक Nexon EV के प्रदर्शन (Performance) में कहीं कोई कमी नहीं है.


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Nexon EV पर कितनी छूट


इलेक्ट्रिक एसयूवी को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली सरकार XM और XZ+ दोनों वेरिएंट की खरीद पर 1.50 लाख रुपये की छूट दे रही है. राज्य सरकार रोड टैक्स छूट और पंजीकरण शुल्क (Registration Fees) में छूट के रूप में भी प्रोत्साहन दे रही है. नेक्सन ईवी के XM वेरिएंट पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट कुल मिलाकर 1,40,500 रुपये है जबकि XZ+ ट्रिम पर यह छूट 1,49,900 रुपये है. कोर्ट के फैसले के बाद अब Nexon EV पर फिर से छूट मिलने लगेगी.


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