Air India News: DGCA ने अब एक और बड़ा कदम फैसला लिया है. विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने अब एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है. पिछले 1.5 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है. 3 नवंबर 2023 को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.


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आपको बता दें इस नोटिस में संबधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने की बात कही गई थी. इस संदर्भ में एयर इंडिया को तीन नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.


10 लाख का लगा है जुर्माना


डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है. इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


यात्रियों को मुआवजा देने की कही बात


एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है.


पिछले साल जून में भी लगाया था जुर्माना


पिछले जून में भी एयर इंडिया पर बोर्डिंग से इनकार करने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. और तब उसे "समस्या को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाने" का आदेश दिया था. 


किया गया है निरीक्षण


DGCA ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली, कोच्चि और बैंगलोर के हवाई अड्डों पर निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण करे के बाद में यह पाया गया कि एयरलाइन सीएआर का सही से पालन नहीं कर रही है.