PAN 2.0 Project: क्या आपके पास भी है एक्स्ट्रा PAN कार्ड? देना पड़ सकता है भारी जुर्माना! जानिए कैसे करना है सरेंडर
PAN Card Latest News: आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने हाल ही में आयकर विभाग के स्थायी खाता संख्या (PAN) 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.
PAN 2.0 Project: भारत के नागरिकों के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक पैन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव की घोषणा की है. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है. जिसका उद्देश्य पैन, टैक्स कटौती और TAN जारी करने और मैनेज करने की प्रक्रिया को आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाना है.
टैक्सपेयर्स के संदेह को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने पैन 2.0 परियोजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) जारी किए हैं. एफएक्यू में एक सवाल यह भी है कि अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है तो वह इसे वो कैसे सरेंडर कर सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं.
एक्स्ट्रा पैन कार्ड की पहचान कैसे करेंगे?
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है. यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन है तो वह अतिरिक्त पैन को सरेंडर कराने के लिए बाध्य है. पैन 2.0 प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन रखने की घटनाएं कम हो जाएंगी.'
इसलिए यदि आपने एक्स्ट्रा पैन जारी करवाया है या किसी तरह मिला है तो आपको तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देकर इसे रद्द कर देना चाहिए.
एक से अधिक पैन रखने पर कितना जुर्माना है?
आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन रखने की अनुमति नहीं है. आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर आयकर अधिकारी आप पर 10000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है.
एक्स्ट्रा पैन को सरेंडर करने की क्या है प्रक्रिया?
पैन सर्विस वेबसाइट Protean के अनुसार, "इसके लिए आपको आयकर विभाग के समक्ष पैन चेंज का रिक्वेस्ट देना होगा, जिसमें आप वर्तमान पैन नंबर का भी जिक्र करेंगे. इसके अलावा आपको अनजाने में दिए गए अन्य सभी पैन का नंबर का जिक्र करना होगा. इस फॉर्म के साथ सरेंडर के लिए फॉर्म 11 और संबंधित पैन कार्ड की प्रतियां जमा करनी होगी.
क्या पैन 2.0 के तहत पैन कार्ड बदलने की है ज़रूरत?
इसका जवाब है नहीं. पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन कार्ड होल्डर इसमें कोई बदलाव या सुधार नहीं चाहते. इस तरह मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत काम करते रहेंगे.