EPFO की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है. अब से आप डेट ऑफ बर्थ के अपडेशन और करेक्शन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ईपीएफओ ने आधार कार्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई है. 


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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है. EPFO ने कहा है कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार डॉक्युमेंट की लिस्ट में से आधार को हटा दिया गया है. 


UIDAI की तरफ से मिला एक लेटर


UIDAI की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है, जिसमें कहा गया है कि DoB के प्रूफ के रूप में आधार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको स्वीकार्य डॉक्युमेंट की लिस्ट से हटाने की जरूरत है. इस लेटर के बाद में ही EPFO की तरफ से 16 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई है. 


अगस्त 2023 को जारी ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, जन्म तिथि (Date of Birth) बदलने के लिए इन डॉक्युमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं-


>> बर्थ और डेट रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट
>> सरकारी बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई मार्कशीट्स
>> इसके अलावा आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) और SSC सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ शामिल हो. 
>> पासपोर्ट
>> पैन कार्ड
>> केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
>> सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र.


क्यों नहीं कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल


आधार को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त है. वहीं, आप इसका इस्तेमाल जन्मतिथि (DoB) प्रमाण पत्र के रूप में नहीं कर सकते हैं. आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है. यह नंबर भारत में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है.