EPF rule changed: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के PF अकाउंट को लेकर बने नियमों में बदलाव किया है. EPFO ने यह बदलाव मौजूदा सभी यूजर्स के लिए किया है. नए नियम के तहत EPFO ने नई गाइडलाइन जारी की है. संगठन की ओर से यह बदलाव पीएफ अकांउट्स में प्रोफाइल अपडेट या सुधार करने से संबंधित है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

EPFO की नई SOP गाइडलाइन के तहत यूजर्स को अपने प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दी गई है. नए नियम लागू होने के बाद अगर आप अपने UAN प्रोफाइल में कुछ भी सुधार या अपडेट करते हैं तो आपको इसके लिए दस्तावेज पेश करना होगा. इसके अलावा एक डिक्लेयरेशन देकर बदलाव या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि यह अक्सर देखा जाता है कि यूजर्स से कई तरह की गलतियां हो जाती हैं. इसमें सुधार करने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार यह परेशानी डेटा अपडेट नहीं होने के कारण होता है. यही वजह है कि EPFO ने नई गाइडलाइन जारी की है.


बदलाव को दो श्रेणियों में बांटा गया


EPFO की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब यूजर्स अपने प्रोफाइल में दो तरह के बदलाव कर सकते हैं. पहला- मेजर और दूसरा माइनर. माइनर बदलाव के लिए यूजर्स को डिक्लेयरेशन के साथ-साथ कम से कम दो जरूरी संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. वहीं, मेजर यानी बड़े सुधार करने के लिए यूजर्स को कम से कम तीन जरूरी संबंधित दस्तावेज सबमिट करने होंगे.