मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज कहा कि तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रतिबंधित है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि तंबाकू और तंबाकू के दूसरे रूपों से तैयार सिगार, चुरूट, सिगारिलोस तथा सिगरेट के विनिर्माण में एफडीआई की अनुमति नहीं है।


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केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध सिर्फ उल्लिखित उत्पादों के विनिर्माण पर है। इन उत्पादों से संबंधित अन्य गतिविधियों मसलन थोक, खुदरा ट्रेडिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निगरानी एफडीआई नीति में तय क्षेत्रवार अंकुशों के आधार पर होगी।’