FSSAI की सख्ती, मां के दूध को बेचने की मंजूरी नहीं; अधिकारियों को भी दी हिदायत
एफएसएसएआई को शिकायतें मिली हैं कि कुछ संस्थाएं मां का दूध खुले बाजार में बेच रही हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के गलत तरह से कारोबार’ पर सलाह जारी की है.
Human Milk Sales: फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई (FSSAI) ने मां के दूध की बिक्री करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर (Food Business Operators) को चेतावनी दी है. इसके साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारियों को मानव दूध की प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए मंजूरी जारी नहीं करने का आदेश दिया है. एफएसएसएआई को शिकायतें मिली हैं कि कुछ संस्थाएं मां का दूध खुले बाजार में बेच रही हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के गलत तरह से कारोबार’ पर सलाह जारी की है. साथ ही यह भी कहा कि उसने ऐसी किसी बिक्री की मंजूरी नहीं दी है.
ऐसी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए
रेग्युलेटर ने पिछले दिनों दी सलाह में कहा कि ‘ऑफिस में मानव दूध और उसके प्रोडक्ट के कमर्शियलाइजेशन के बारे में अलग-अलग रजिस्टर्ड समितियों से आवेदन मिल रहे हैं. इस बारे में यह ध्यान दिया जा सकता है कि एफएसएसएआई (FSSAI) ने एफएसएस अधिनियम 2006 और नियमों के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग और बिक्री की मंजूरी नहीं दी है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं.’ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जारी सलाह में एफएसएसएआई ने यह भी सलाह दी कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए.
कार्रवाई करने का अधिकार
नियामक ने कहा, 'इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों के अनुसार एफबीओ (खाद्य व्यवसाय संचालकों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है.’ इसके अलावा एफएसएसएआई ने राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ‘मां के दूध / मानव दूध' की प्रोसेसिंग या बिक्री में शामिल ऐसे एफबीओ को किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया जाए, न ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए.