EPFO Latest News: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय EPFO के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार की घोषणा की है. सरकार के इस कदम से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को सात लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी. 


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केंद्रीय मंत्री मांडविया ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि इस योजना को 28 अप्रैल, 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया गया है. वर्ष 1976 में शुरू की गई ईडीएलआई योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है ताकि सदस्य की मृत्यु के मामले में प्रत्येक सदस्य के परिवार को कुछ वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके.


क्रमशः 2.5 लाख रुपये और सात लाख रुपये बढ़ाया


अप्रैल 2021 तक मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई योजना में परिभाषित मानदंडों के अनुसार अधिकतम लाभ छह लाख रुपये तक सीमित था. बाद में, सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले तीन वर्षों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपये और सात लाख रुपये तक बढ़ा दिया. 


इसके अलावा, किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा की शर्त में भी ढील दी गई ताकि उस अवधि के दौरान नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी इसके दायरे में किया जा सके. ये लाभ तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी थे जो 27 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गए. 


ई-श्रम पोर्टल का दूसरा संस्करण सोमवार से 


मनसुख मांडविया के मुताबिक, ई-श्रम पोर्टल का दूसरा संस्करण अगले सप्ताह सोमवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड जैसी नई सुविधाओं के साथ शुरू किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि ई-श्रम पोर्टल नौकरियों की जानकारी देने वाली कंपनियों को अपने श्रमिकों को पोर्टल पर नामांकित करने की भी अनुमति देगा. इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के मकसद से बनाया गया है.


(इनपुट- भाषा)